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पार्थ की जमानत याचिका पर फिर नहीं हो पाया फैसला

शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत पर फिर कोई फैसला नहीं हो पाया है.

संवाददाता, कोलकाता

शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत पर फिर कोई फैसला नहीं हो पाया है. शुक्रवार को यहां विचार भवन स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में पूर्व मंत्री की जमानत के मामले की सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई, अदालत के किस कोर्ट में होगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है, इसलिए इस दिन भी जमानत की याचिका पर कोई फैसला नहीं हो पाया.

प्राथमिक स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये चटर्जी को सीबीआइ ने बाद में शोन अरेस्ट किया था. उक्त मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री चटर्जी ने यहां विचार भवन स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में जमानत के लिए आवेदन दिया था. लेकिन जमानत अर्जी पर सुनवाई किस कोर्ट में होगी, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. असल में चटर्जी की याचिका के बाद शुरुआत में ही केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि वे इस मामले की सुनवाई स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चाहते हैं. शिक्षक नियुक्ति घोटाले से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में न्यायाधीश शुभेंदु साहा की पीठ में चल रही है.

ईडी द्वारा दर्ज मामले में भी चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, इसलिए सीबीआइ का आवेदन है कि उक्त मामले की भी सुनवाई वहीं हो. यह तय होना जरूरी है कि मामले की सुनवाई किस कोर्ट में होगी.

अब, उक्त मामले की सुनवाई पांच दिसंबर को विचार भवन में होने की संभावना है.

इधर, शिक्षक नियुक्ति घोटाले में चटर्जी समेत पांच आरोपियों की जमानत पर भी कलकत्ता हाइकोर्ट के खंडपीठ में दो न्यायाधीशों के बीच विवाद पैदा हो गया था और उस मामले में जमानत याचिका पर अन्य खंडपीठ पर शुक्रवार को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई. अब, मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को हाइकोर्ट में होने की बात है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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