17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राज्य की 26 हजार नौकरियों पर फैसला 10 को

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को है मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को है मामले की सुनवाई

कोलकाता. राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के माध्यम से हुईं लगभग 26 हजार नियुक्तियोंं को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था. राज्य सरकार व नाैकरी गंवानेवाले अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 10 सितंबर यानी मंगलवार को सुनवाई होगी. बताया गया है कि इस साल अप्रैल में स्कूल सेवा आयोग या एसएससी के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा नौवीं से 12वीं के शिक्षकों और ग्रुप-सी व ग्रुप-डी पदों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार से संबंधित एक मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति देवांशु बसाक और जस्टिस सब्बर रशीदी की खंडपीठ ने 26 हजार लोगों की सेवा छीन ली थी. राज्य सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और देश की सर्वोच्च अदालत ने उस मामले में हाइकोर्ट के फैसले पर अस्थायी रोक लगायी है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 10 सितंबर को सुनवाई हो सकती है. गौरतलब है कि इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 16 जुलाई और छह अगस्त को होनी थी. लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था. मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर है. बताया गया है कि कलकत्ता हाइकोर्ट की एकल और खंडपीठ, दोनों ने ही 2016 में एसएससी के माध्यम से हुईं नियुक्तियों के पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया था. इस निर्देश के कारण 25,753 शिक्षक व शिक्षाकर्मियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था.

इस संदर्भ में देश की सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ ने कहा : नौकरी रद्द नहीं की जा रही है. अगर पात्र और अपात्र को अलग करना संभव है, तो पूरे पैनल को रद्द करना सही नहीं होगा. इसके साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी बताया कि इस मामले में राज्य, एसएससी, मुख्य याचिकाकर्ता, बेरोजगार अभ्यर्थी और सीबीआइ के बयान सुने जायेंगे और इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा. ऐसे में इन 26 हजार शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अटका हुआ है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें