12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कुंतल की जमानत याचिका पर जल्द हो फैसला : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत को तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष की जमानत याचिका पर शीघ्रता से निर्णय करने का आदेश दिया.

कोलकाता/नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत को तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष की जमानत याचिका पर शीघ्रता से निर्णय करने का आदेश दिया. कुंतल घोष को राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (इडी) शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहा है. आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुछ (आरोपी) नेताओं द्वारा वर्ष 2014 से 2021 के बीच, शिक्षक बनने की आकांक्षा रखने वालों और राज्य सरकार संचालित स्कूलों के गैर शिक्षण कर्मियों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही की गयी. कुंतल घोष को इडी ने पिछले साल 21 जनवरी को गिरफ्तार किया था. यह मामला उस दौरान चर्चा में आया था, जब कुंतल ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाल रही हैं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुईंया की पीठ ने मंगलवार को घोष की ओर से पेश हुए वकील एमएस खान की दलील सुनी और विशेष अदालत से जमानत याचिका पर शीघ्रता से फैसला करने को कहा. पीठ ने कुंतल घोष की याचिका पर जांच एजेंसी को एक नोटिस भी जारी किया और इसकी सुनवाई 17 अक्तूबर के लिए निर्धारित कर दी.

तृणमूल नेता घोष ने शीर्ष अदालत का रुख कर आरोप लगाया था कि अब एक नये न्यायाधीश उनकी जमानत याचिका की सुनवाई करेंगे, जबकि इनसे पहले के न्यायाधीश याचिका पर विस्तृत सुनवायी कर चुके हैं.

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण व गैर-शिक्षण पदों पर करीब 24,000 लोगों की नियुक्ति को रद्द करने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी और मामले में कुंतल घोष सहित कई लोग हिरासत में हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें