कोलकाता.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ”थ्रेट कल्चर” के खिलाफ निर्णय लेने के लिए समय सीमा कर दी है. हाइकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य ने स्वास्थ्य सचिव को कॉलेज काउंसिल की निष्कासन सिफारिश पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया. हाइकोर्ट ने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के एक प्रशिक्षु द्वारा दायर किये गये मामले में यह आदेश दिया. गौरतलब है कि नौ सितंबर को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज काउंसिल ने ”थ्रेट कल्चर” सहित कई आरोपों के आधार पर इंटर्न डॉ सोहम मंडल को निष्कासित करने की सिफारिश की थी. इस सिफारिश के आधार पर इंटर्न को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया. इंटर्न ने उच्च न्यायालय में मामला दायर कर आरोप लगाया कि उसे अपना बचाव करने का अवसर न देने का एकतरफा निर्णय लिया गया. न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि आरोपी इंटर्न को निर्णय लेने से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए. निर्णय होने के बाद इंटर्न और कॉलेज प्राधिकारियों को सूचित किया जायेगा. स्वास्थ्य सचिव द्वारा निर्णय लिये जाने तक इंटर्न का निष्कासन निलंबित रहेगा.उच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि आरजी कर और बर्दवान मेडिकल कॉलेज में ”थ्रेट कल्चर” के आरोपी डॉक्टरों को निष्कासित करने का फैसला स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा. पहले न्यायमूर्ति कौशिक चंदा और बाद में न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने भी यही बात कही. इस बार उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव को निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह की समय-सीमा तय कर दी है.
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