सांकराइल थाने की कार्रवाई पर हाइकोर्ट ने जतायी नाराजगी
पत्नी को जबरन बांग्लादेशी नागरिकों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य करने का है मामला
पत्नी को जबरन बांग्लादेशी नागरिकों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य करने का है मामला संवाददाता, हावड़ा
पत्नी को जबरन बांग्लादेशी नागरिकों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य करने के एक मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने सांकराइल थाने की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आयी है. पुलिस ने इस मामले में वधू उत्पीड़न का मामला दर्ज कर आरोपी को बचाने की कोशिश की है, लेकिन यह मामला ऐसा नहीं है.
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा कि पुलिस को जांच करनी चाहिये थी कि क्या इस घटना में कोई अंतरराष्ट्रीय रैकेट शामिल है कि नहीं, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी पति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. इस घटना में जिस मोबाइल फोन को लेकर इतनी शिकायतें की गयी थीं, पुलिस ने उसे एक महीने के बाद बरामद किया. मोबाइल से सारे साक्ष्य को भी मिटा दिया गया है. वहीं, पीड़िता का आरोप है कि पति मोबाइल पर उसका अश्लील वीडियो बनाकर बांग्लादेश के लोगों को भेजता था और बांग्लादेश के लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य किया जाता था. ऐसा नहीं करने पर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.
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