संदेशखाली के बादशाह शेख शाहजहां के खिलाफ ईडी ने अदालत में पेश की पहली चार्जशीट
चार्जशीट में शाहजहां को मुख्य आरोपी बताया गया है, कुल 113 पन्नों की चार्जशीट में शाहजहां के अलावा उनके भाई शेख आलमगीर, दीदार बख्स मोल्ला और शिव प्रसाद हाजरा के नाम का उल्लेख है.
कोलकाता,विकास कुमार गुप्ता: ईडी ने इन दिनों जेल में बंद तृणमूल नेता शेख शाहजहां (Sheikh Shahjahan) के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक, इस चार्जशीट में शाहजहां पर संदेशखाली व आसपास के इलाकों में लोगों की जमीन पर उन्हें डरा-धमका कर कब्जा कर करीब 261 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के आरोप का उल्लेख किया है. ईडी का दावा है कि यह संपत्ति भ्रष्टाचार के जरिए हासिल की गई है.
कुल 113 पन्नों की चार्जशीट में शाहजहां के अलावा उनके भाई शेख आलमगीर का नाम शामिल
कोर्ट में सुनवाई के बाद ईडी के वकील ने सोमवार को कहा, इस मामले की जांच का भार मिलने के 56 दिनों के बाद जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया गया है. इस चार्जशीट में शाहजहां को मुख्य आरोपी बताया गया है, कुल 113 पन्नों की चार्जशीट में शाहजहां के अलावा उनके भाई शेख आलमगीर, दीदार बख्स मोल्ला और शिव प्रसाद हाजरा के नाम का उल्लेख है. इन चारों आरोपियों पर जबरन वसूली कर जमीन और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया गया है.
चार्जशीट में 261 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल करने का आरोप
धोखे से हड़पे गये लोगों की अब तक लगभग 261 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की जा चुकी है.आरोप पत्र के मुताबिक शाहजहां ने करीब 180 बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा है. आगे की जांच में हड़पे गये जमीन का परिमाण और भी बढ़ सकता है. गवाह के तौर पर सरकारी अधिकारियों के बयान भी लिए गए हैं. आरोप पत्र में संदेशखाली में छापेमारी के दौरान सीबीआई द्वारा बरामद किये गये हथियारों का भी जिक्र किया गया है.
ईडी ने कई करोड़ की संपत्ति की जब्त
संयोग से, गत मार्च महीने की शुरुआत में ईडी ने शाहजहां और उनके करीबी साथियों के 12 करोड़ 78 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. इसके बाद 17 मई को ईडी ने जानकारी दी कि शाहजहां के 17 बैंक खातों से तीन करोड़ 78 लाख रुपये जब्त किए गए हैं. इसके अलावा, ईडी ने 10.5 मिलियन रुपये की बाजार कीमत वाली 55 अचल संपत्तियां भी जब्त की हैं. ईडी ने कहा कि शाहजहां के अलावा, शेख आलमगीर, शेख सुमैया हाफिजिया ट्रस्ट (शेख आलमगीर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जानेवाला ट्रस्ट), अब्दुल अलीम मोल्ला, शिवप्रसाद हाजरा और अन्य के पास भी अचल संपत्तियां इसमें शामिल हैं.
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