कोलकाता व मुंबई में छापेमारी कर इडी ने 12.96 लाख की चल संपत्ति और दस्तावेज जब्त किये
एक्सिस म्यूचुअल फंड से जुड़े फ्रंट रनिंग घोटाले का मामला
एक्सिस म्यूचुअल फंड से जुड़े फ्रंट रनिंग घोटाले का मामला
कोलकाता. प्रवर्तन निदेशालय (इडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत कोलकाता व मुंबई के विभिन्न स्थानों पर एक्सिस म्यूचुअल फंड के संबंध में फ्रंट रनिंग घोटाले के मामले में चल रही जांच के तहत तलाशी अभियान चलाया. तलाशी अभियान के दौरान, विदेशी मुद्राओं (जीबीपी/यूरो/एइडी) के रूप में करीब 12.96 लाख रुपये की चल संपत्ति जब्त की गयी. विदेशी अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किये गये. इडी ने सेबी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर वीरेश जोशी और अन्य के खिलाफ लगभग 30 56 करोड़ रुपये गलत तरीके से लाभ कमाने के आरोप लगाते हुए जांच शुरू की है. फ्रंट रनिंग एक ऐसा शब्द है, जिसका उपयोग प्रतिभूति बाजार में उस प्रथा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जहां एक दलाल या व्यापारी अपने ग्राहकों से लंबित आदेशों की अग्रिम जानकारी का लाभ उठाते हुए अपने स्वयं के खाते के लिए सुरक्षा पर ऑर्डर निष्पादित करता है. इस कार्य को अनैतिक और अवैध माना जाता है, क्योंकि यह बाजार की अखंडता को कमजोर करता है.
और अन्य निवेशकों को नुकसान पहुंचाता है. इडी की जांच के दौरान, ऐसे सबूत मिले हैं जो फ्रंट रनिंग घोटाले में चल रहे तौर-तरीकों को उजागर करते हैं. इस मामले में, वीरेश जोशी कथित तौर पर दुबई में टर्मिनल वाले दलालों से रिश्वत के बदले में बाजार-संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे, जो उनके निर्देशों पर व्यापार को अंजाम दे सकते थे.
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