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आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ इडी करे जांच

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष के खिलाफ इडी जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है, जिसे हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने अनुमति दे दी है.

संवाददाता, कोलकाता

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष के खिलाफ इडी जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है, जिसे हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने अनुमति दे दी है. गौरतलब है कि अस्पताल के एक पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया और अपने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ इडी जांच की मांग की, जिसमें राज्य संचालित सुविधा में उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था.

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने अख्तर अली को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गयी थी. अख्तर अली ने पहले दावा किया था कि उन्होंने 2023 में घोष के खिलाफ राज्य सरकार के अधिकारियों से शिकायत की थी.

पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने दावा किया कि संदीप घोष ने सभी निविदाओं के लिए पैसे मांगे और बांग्लादेश में बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी करके अवैध कारोबार किया. अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि डॉ घोष ने छात्रों को पास कराने के लिए रिश्वत भी मांगी और कॉलेज कैंटीन और बायोमेडिकल आपूर्ति सहित विभिन्न स्रोतों से पैसे लिये. उन्होंने बताया कि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इन मुद्दों की सूचना देने के बावजूद डॉ घोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी, बल्कि इसके बजाय उन्हें निशाना बनाया गया और उनका तबादला कर दिया गया.

वहीं, डॉ संदीप घोष के खिलाफ इडी जांच की मांग करते हुए भाजपा की ओर से अधिवक्ता तरुण ज्योति तिवारी ने भी बुधवार को हाइकोर्ट में याचिका दायर की. इन दोनों मामलों की सुनवाई जल्द ही हाइकोर्ट में होने की संभावना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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