कोलकाता. घरेलू हिंसा की शिकार महिला की मौत के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए अदालत ने पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. यह घटना विधाननगर के बागुईहाटी थाना क्षेत्र की है. एक महिला ने बागुइहाटी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि उसकी बेटी की शादी सुबीर पॉल से हुई थी. लेकिन उसके बाद उसका पति प्रताड़ित करने लगा था. एक दिन सुबीर ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीट दिया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी सुबीर पॉल को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की. जांच अधिकारी द्वारा सारे सबूत तथ्य पेश किये गये. मामले की सुनवाई के दौरान बारासात कोर्ट ने आरोपी सुबीर पॉल को दोषी ठहराते हुए पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है