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राशन घोटाला: पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को मिली सशर्त जमानत

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने मल्लिक को 27 अक्तूबर 2023 को उनके सॉल्टलेक स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने पूर्व मंत्री मल्लिक को 50,000 रुपये का जमानत बॉण्ड और 25-25 हजार रुपये के दो मुचलके जमा करने का भी निर्देश दिया गया.

गिरफ्तारी के 14 महीने बाद जेल से बाहर आये

संवाददाता, कोलकाताराशन वितरण घोटाले के मामले में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को बैंकशाल कोर्ट स्थित पीएमएलए (धन शोधन रोकथाम अधिनियम) अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय ने बुधवार को 50 लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने मल्लिक को 27 अक्तूबर 2023 को उनके सॉल्टलेक स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने पूर्व मंत्री मल्लिक को 50,000 रुपये का जमानत बॉण्ड और 25-25 हजार रुपये के दो मुचलके जमा करने का भी निर्देश दिया गया. अदालत के निर्देश की प्रति प्रेसीडेंसी संशोधनागार पहुंचने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ज्योतिप्रिय मल्लिक बुधवार शाम करीब 5.30 बजे जेल से बाहर निकले. हालांकि, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की. वह हरे रंग के कुर्ते, सफेद पायजामा और काली टोपी पहने हुए जेल से बाहर निकलने के बाद अपने वकील और बेटी के साथ घर के लिए रवाना हुए. सॉल्टलेक स्थित घर के बाहर भी उनके अनुयायी एकत्रित हुए. उनके हाथों में मालाएं थीं, हालांकि, घर के सामने उतरने के बाद भी उन्होंने किसी से बात नहीं की. कार से नीचे उतरकर सीधे घर के भीतर प्रवेश कर गये.

गौरतलब है कि मामले के दो आरोपियों बाकिबुर रहमान और शंकर आद्या को पहले ही जमानत मिल चुकी है. अदालत में पूर्व मंत्री के वकील ने बाकिबुर और शंकर आद्या की जमानत को आधार बनाकर मुवक्किल की जमानत की पैरवी की. दोनों पक्ष की बातों को सुनने के बाद मल्लिक को सशर्त जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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