स्टील एक्सप्रेस पर पथराव करने के आरोप में चार अरेस्ट
20 जनवरी को गालूडीह और राखा माइंस स्टेशनों के बीच हुआ था पथराव
20 जनवरी को गालूडीह और राखा माइंस स्टेशनों के बीच हुआ था पथराव खड़गपुर. खड़गपुर- टाटानगर रेल संभाग के अंतर्गत 20 जनवरी को रात 21.22 बजे गालूडीह और राखा माइंस स्टेशनों के बीच 12813 अप (हावड़ा – टाटानगर स्टील एक्सप्रेस) पर पथराव करने की घटना के सिलसिले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार किये गये आरोपियों में राहुल भकत (24), सजल नाथ (19), रोहित सिंह (24) और आकाश कुट्टी (24) हैं. राहुल पूर्व सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा के दुरकू गांव का निवासी है. सजल पूर्व सिंहभूम के जादूगोड़ा के कुलडिहा इलाके का निवासी है. रोहित और आकाश दोनों ही जादूगोड़ा थाना अंतर्गत नवरंग बाजार में रहते हैं. उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट, घाटशिला में रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला संख्या 15/2025 दर्ज किया गया था. मामला दर्ज होने के बाद जीटीएस पोस्ट के पीसी/आरपीएफ/जीटीएस ए/डब्ल्यू अधिकारियों और कर्मचारियों, आइपीएफ/सीआइबी/केजीपी ए/डब्ल्यू अधिकारियों और सीआइबी केजीपी के कर्मचारियों की एक टीम ने अभियान चलाया. एएससी/डब्ल्यूएस/केजीपी ने राखा माइंस-घाटशिला खंड में डेरा डाला और उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत पत्थरबाजी में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए 21 जनवरी की रात को विश्वसनीय स्रोत जानकारी के आधार पर गालूडीह-राखामाइंस खंड में छापे मारे गये और पथराव के मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गौरतलब है कि चलती ट्रेनों पर पथराव से यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होता है. इस तरह के कृत्य रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत सख्त दंडनीय हैं और इसके लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. मामले की जांच आरपीएफ पोस्ट, घाटशिला के एसआइ एससी घोष कर रहे हैं.
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