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Good News : दुर्गापूजा के पहले उच्च प्राथमिक के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी खुशखबरी

Good News : हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में 14052 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी. एसएससी को चार सप्ताह के अंदर नयी मेरिट तालिका प्रकाशित करने का आदेश.

By Shinki Singh | August 28, 2024 7:05 PM
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Good News : दुर्गापूजा के पहले उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कलकत्ता हाइकोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है. करीब आठ वर्ष से उच्च प्राथमिक स्कूलों में लंबित 14 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बुधवार को हाइकोर्ट में समाधान हो गया. हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती व न्यायाधीश पार्थसारथी चटर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 14 हजार से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्तियों को मंजूरी देते हुए के लिए नये सिरे से मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया.

उच्च प्राथमिक स्कूलों में 14052 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की दी अनुमति

हाइकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को अगले चार सप्ताह के भीतर इस सूची को जारी करने को कहा है. इसके बाद, आगामी चार सप्ताह में काउंसेलिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी. हाइकोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में 14052 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है, जिसमें पिछले पैनल में जिन 1463 अभ्यर्थियों का नाम नहीं था, उनका नाम भी शामिल कर नये सिरे से पैनल तालिका प्रकाशित करने का आदेश हाइकोर्ट ने दिया है.

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चार सप्ताह के अंदर नयी मेरिट तालिका प्रकाशित करने का आदेश

बताया गया है कि राज्य के शिक्षा विभाग ने वर्ष 2016 में उच्च प्राथमिक स्कूलों में 14339 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. इसमें कहा गया था कि 2011 व 2015 में टीईटी उत्तीर्ण छात्र इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद वर्ष 2019 में इंटरव्यू के लिए तालिका प्रकाशित की गयी थी, जिस पर सवाल उठाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी और 2020 में हाइकोर्ट की न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने पूरे पैनल को रद्द कर दिया था और नये सिरे से पैनल प्रकाशित करने का आदेश दिया था. इसके बाद नये सिरे से तालिका प्रकाशित की गयी, लेकिन इसके खिलाफ हाइकोर्ट में मामला हुआ.

क्या है मामला

इस बार मामले की सुनवाई तत्कालीन न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की एकल पीठ पर हुई और न्यायाधीश ने नयी तालिका पर स्थगनादेश लगा दिया. इसके बाद यह मामला खंडपीठ पर गया था, इस पर खंडपीठ ने 2023 में पैनल प्रकाशित करने की अनुमति दी थी. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एसएससी पैनल तो जारी कर सकता है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति की सिफारिश नहीं कर सकता. 18 जुलाई 2024 को न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश पार्थसारथी चटर्जी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और बुधवार को फैसला सुनाया.

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