कोलकाता.
राज्य परिवहन विभाग ने एप आधारित बाइक के लिए सख्त नियम जारी किये हैं. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव सौमित्र मोहन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब से कोई भी यात्री 10 किलोग्राम से ज्यादा वजन का सामान एप बाइक पर नहीं ले जा सकेगा. आमतौर पर कई बार देखा गया है कि यात्री हावड़ा या सियालदह स्टेशन या कोलकाता के विभिन्न स्टेशनों से सामान लेकर बाइक टैक्सी बुक करते हैं और अपने गंतव्य तक जाते हैं. लेकिन, अधिक वजन वालीं चीजें ले जाने से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं. ज्यादा सामान ले जाने के कारण कई बार नियंत्रण खोने और दूसरी गाड़ियों से टकराने की घटना भी होती है. साथ ही सामान ज्यादा होने के कारण यात्री ड्राइवर की पिछली सीट पर ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, जिससे बाइक से गिरने की आशंका बनी रहती है.इसलिए, एप बाइक सवारों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, परिवहन विभाग ने अब वाणिज्यिक बाइक टैक्सी पर 10 किलोग्राम से अधिक भारी सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
बैग व सामान की लंबाई भी 36 सेमी से अधिक न हो : इसके साथ ही परिवहन विभाग ने सामान का साइज भी तय कर दिया है. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यात्री के बैग या सामान की लंबाई 36 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए. व्यावसायिक बाइक चालकों को यह सुनिश्चित करना होगा.कॉमर्शियल नंबर प्लेट का इस्तेमाल भी अनिवार्य
इसके अलावा बाइक टैक्सियों के मामले में भी अनिवार्य रूप से कॉमर्शियल नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है. राज्य परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह नया नियम जारी किया है. इस संबंध में राज्य के डीजी और आइजी (यातायात) के साथ-साथ कोलकाता पुलिस के डीसी ट्रैफिक, परिवहन विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी जिलाधिकारियों को दिशानिर्देश भेज दिये गये हैं और इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है