हाइकोर्ट में जनहित याचिकाओं पर सुनवाई फिलहाल स्थगित
हाइकोर्ट ने एक जूनियर महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले और संस्थान में उपद्रवियों की तोड़फोड़ को लेकर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई यह कहते हुए चार सितंबर तक स्थगित कर दी कि उच्चतम न्यायालय इस मामले पर पहले ही सुनवाई कर रहा है.
चार सितंबर को होगी मामलों पर सुनवाई
जज ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कहा : जो कहना है सुप्रीम कोर्ट में कहियेगा
संवाददाता, कोलकाताकलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक जूनियर महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले और संस्थान में उपद्रवियों की तोड़फोड़ को लेकर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई यह कहते हुए चार सितंबर तक स्थगित कर दी कि उच्चतम न्यायालय इस मामले पर पहले ही सुनवाई कर रहा है. बुधवार को राज्य सरकार के अधिवक्ता ने आरजी कर अस्पताल की घटना को लेकर रिपोर्ट पेश करने की अनुमति मांगी, इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब जो भी रिपोर्ट पेश करना है या कहना है, सुप्रीम कोर्ट में कहियेगा. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आदेश में वे सभी पहलू शामिल हैं, जो उच्च न्यायालय के समक्ष हैं तो वह कोलकाता के सरकारी अस्पताल में घटनाओं के संबंध में उसके समक्ष आईं 14 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चार सितंबर तक स्थगित कर रहा है. पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं. पीठ ने सभी से पीड़िता की पहचान उजागर करने से बचने का अनुरोध दोहराया. एक वकील ने अदालत में कहा था कि इस संबंध में 13 अगस्त के उसके आदेशों के बावजूद सोशल मीडिया पर महिला चिकित्सक का नाम और तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है