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जादवपुर के बंगाल लैंप के तालाब में छठपूजा पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक

बंगाल लैंप ने इसे लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि इसे लेकर केएमडीए के समक्ष कई बार शिकायत दर्ज की गयी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी.

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश राई चट्टोपाध्याय की अवकाशकालीन बेंच ने जादवपुर में निजी संपत्ति के अंदर स्थित तालाब में छठपूजा के आयोजन पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जादवपुर के बंगाल लैंप के स्वामित्व वाले तालाब में छठपूजा का आयोजन नहीं किया जा सकता. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनके स्वामित्व वाले तालाब में अनुमति के बिना छठपूजा का आयोजन किया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि केएमडीए की ओर से वहां छठपूजा आयोजन के लिए विज्ञापन भी दिया जाता है. बंगाल लैंप ने इसे लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि इसे लेकर केएमडीए के समक्ष कई बार शिकायत दर्ज की गयी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. उनका कहना है कि इसकी वजह से कारखाना परिसर में गंदगी फैलती है, इसके लिए वर्ष 2021 में कोलकाता नगर निगम ने कंपनी पर जुर्माना भी लगाया था.

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि कोलकाता नगर निगम ने कारखाने पर पूरे इलाके में गंदगी होने पर जुर्माना लगाया था. इसके साथ ही वहां पिछले कई वर्षों से पूजा हो रही है, इसलिए केएमडीए की ओर से लोगों को जागरूकता के लिए विज्ञापन दिया जाता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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