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शिक्षिका की समस्या का समाधान करने का हाइकोर्ट ने दिया निर्देश

डीए सहित ठेका कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि व स्कूलों में निष्पक्षता के साथ नियुक्ति की मांग पर हुए आंदोलन में तृतीय लिंग की एक शिक्षिका शंकरी मंडल के शामिल होने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया था

विभिन्न मांगों को लेकर निकाले गये आंदोलन में शामिल होने पर किया गया था सस्पेंड

संवाददाता, कोलकाता.

डीए सहित ठेका कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि व स्कूलों में निष्पक्षता के साथ नियुक्ति की मांग पर हुए आंदोलन में तृतीय लिंग की एक शिक्षिका शंकरी मंडल के शामिल होने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया था.

न्याय की मांग करते हुए वह सोमवार को हाइकोर्ट पहुंचीं. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने 18 सितंबर के बीच बोर्ड को अपील कमेटी का गठन कर शिक्षिका की जो भी समस्या है, उसका समाधान करने का निर्देश दिया. हालांकि प्राथमिक शिक्षा पर्षद ने बताया कि फिलहाल अपील कमेटी का गठन नहीं हुआ है. इसके बाद न्यायाधीश ने कमेटी गठित कर समस्या के समाधान का निर्देश जारी किया. शिक्षिका ने बताया कि जिस धारा के तहत उन्हें सस्पेंड किया गया है, उसमें तीन महीने तक ही सस्पेंड करने का प्रावधान है. लेकिन वह पिछले 14 महीने से स्कूल नहीं जा पा रही हैं. उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा है. वह दक्षिण 24 परगना के महेशतला गनीपुर फ्री प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हैं.

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