Calcutta High Court : हाईकोर्ट ने हिरण चटर्जी द्वारा दायर याचिका पर सांसद देव को जारी किया नोटिस

Calcutta High Court : हाइकोर्ट ने घाटाल लोकसभा सीट के सभी कागजात, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया.

By Shinki Singh | August 2, 2024 6:37 PM

Calcutta High Court : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल के घाटाल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हिरण्मय चट्टोपाध्याय द्वारा दायर चुनाव याचिका के निपटारे तक सुरक्षित रखे जायें.गौरतलब है कि घाटाल से तृणमूल कांग्रेस के दीपक अधिकारी को विजेता घोषित किया गया, जहां 25 मई को चुनाव हुए थे.अदालत ने निर्देश दिया कि चुनाव याचिका पर निर्णय होने तक, घाटल निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, उपकरण, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) को ऐसे दस्तावेजों के संरक्षक प्राधिकारी द्वारा संरक्षित रखा जाये.

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न्यायमूर्ति विभाष पटनायक ने उच्च न्यायालय के संबंधित रजिस्ट्रार को इस आदेश की एक प्रति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर छह सितंबर को अगली सुनवाई में फैसला किया जायेगा.भाजपा के हिरण्मय चट्टोपाध्याय और तृणमूल के दीपक अधिकारी दोनों ही फिल्म अभिनेता हैं और फिल्म जगत में क्रमशः हिरण और देव के नाम से चर्चित हैं.

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छह सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

हिरण्मय चट्टोपाध्याय के वकील बिलवदल भट्टाचार्य ने कहा कि याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी गयी है. उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम और डीवीआर सहित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया. न्यायमूर्ति विभाष पटनायक ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया.

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