कोलकाता. पश्चिम बंग छात्र समाज की ओर से 27 अगस्त को नबान्न अभियान किया गया था और अभियान से ठीक पहले पुलिस ने चार छात्रों को हावड़ा स्टेशन से गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी के खिलाफ चारों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से इन चार छात्र नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया था. हाइकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने मंगलवार को अदालत के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ में रिपोर्ट पेश की, लेकिन अदालत उससे संतुष्ट नहीं हुई. कारण इन चार छात्रों को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया था, इसका तर्कसंगत जवाब राज्य सरकार नहीं दे पायी. अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि चारों छात्रों की गिरफ्तारी में नियमों का पालन किया गया था या नहीं, राज्य सरकार को हलफनामा के माध्यम से यह जानकारी देनी होगी. मामले की अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी. गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं के वकील राजदीप मजूमदार ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारियां गैरकानूनी हैं. उन्होंने कहा कि वह चार लोगों को हिरासत में रखने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे के लिए अदालत से आदेश का आग्रह कर रहे हैं.
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