हाइकोर्ट ने दिया जांच के लिए एसआइटी के गठन का आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन का आदेश दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 30, 2025 2:07 AM

संदेशखाली में सामूहिक दुष्कर्म का मामला

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन का आदेश दिया है. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आदेश दिया कि लालबाजार की होमिसाइड ब्रांच के सहायक आयुक्त बीरेश्वर चटर्जी के नेतृत्व में एसआइटी गठित होगी, जिसमें बशीरहाट पुलिस जिला में बादुरिया के एसडीपीओ राहुल मिश्रा भी सदस्य के रूप में होंगे.

इस एसआइटी को हर महीने बशीरहाट एसीजेएम अदालत को जांच की प्रगति पर रिपोर्ट पेश करनी होगी. इस मामले में हाइकोर्ट ने पहले ही पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया था. पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आदेश दिया था कि मामले की जांच की जिम्मेदारी लालबाजार के एक आइपीएस अधिकारी को दी जाये. लेकिन अब हाइकोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित करने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि संदेशखाली में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

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