हाइकोर्ट ने दिया बागुईहाटी के प्रमोटर को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश

मंगलवार को न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि प्रमोटर को सुरक्षा के लिए संबंधित उपायुक्त के पास आवेदन करना होगा.

By Prabhat Khabar News Desk | January 29, 2025 1:30 AM

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने बागुईहाटी के प्रमोटर किशोर हालदार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है. मंगलवार को न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि प्रमोटर को सुरक्षा के लिए संबंधित उपायुक्त के पास आवेदन करना होगा. संबंधित उपायुक्त आवेदन की समीक्षा करेंगे और कानून के अनुसार निर्णय लेंगे. बागुईहाटी के प्रमोटर किशोर हलदर ने आरोप लगाया है कि पार्षद समरेश चक्रवर्ती उससे पैसे मांगते थे. पैसे नहीं देने पर फोन करके धमकी भी देता था. इसलिए किशोर हालदार ने सुरक्षा की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने विधाननगर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त को प्रमोटर की सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मी उपलब्ध कराने का आदेश दिया. न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस को सच्चाई उजागर करने के लिए मामले की अच्छी प्रकार से जांच करनी चाहिए. न्यायाधीश ने पुलिस को उन सभी व्यक्तियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया, जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं. साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस को क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए कड़ी निगरानी रखनी होगी.

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