Abhishek Banerjee : पश्चिम बंगाल में पुलिस ने तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव और डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक बनर्जी की बेटी के बारे में कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा की एक रैली से दो युवतियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन महिलाओं ने पुलिस पर अतिसक्रियता का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कथित तौर पर हिरासत में रहते हुए उन्हें बुरी तरह पीटा गया था. इस बार कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस घटना को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया.
15 नवंबर को सीबीआई को जांच की रिपोर्ट सौंपनी होगी कोर्ट को
मंगलवार को हाई कोर्ट में जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने कहा, ‘पुलिस का यह व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. जिस तरह से हिरासत में पिटाई के आरोप लगाए गए हैं, अदालतों को अब पुलिस पर भरोसा नहीं है. इसलिए मामले की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए. 15 नवंबर को सीबीआई को जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी.
Also read : West Bengal : पुरानी बसों की अवधि दो वर्ष बढ़ाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय से गुहार
क्या है मामला
मिली जानकारी के अनुसार आरजी कर मामले के मद्देनजर आयोजित एक विरोध रैली में अभिषेक बनर्जी की नाबालिग बेटी के बारे में भद्दी टिप्पणियां की गईं थी. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. हालांकि प्रभात खबर वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. उल्लेखनीय है कि एक महिला ने डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन में दो युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इसके बाद 7 सितंबर को निमता से दो युवतियों को गिरफ्तार किया गय था.
Also read : Current Affairs: देखें आज 8 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स, 10 सवाल और उनके जवाब