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Calcutta High Court : बंगाल बंद के खिलाफ PIL दायर करने वाले वादी पर कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

Calcutta High Court : मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधिवक्ता ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है. मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ता से पूछा कि जनहित के लिए अब तक उन्होंने कौन-कौन सा काम किया है.

Calcutta High Court : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा द्वारा आहुत बंद के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य ने खारिज कर दिया है. याचिका खारिज करने के साथ ही मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और अधिवक्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.बंद के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता संजय दास ने इससे पहले हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की बेंच से पुलिस की निष्क्रियता से संबंधित मामलों को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी.

याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने उक्त याचिका को भी खारिज कर दिया है. साथ ही इस प्रकार का मामला करने के लिए मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ता पर 50 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया और साथ ही कहा कि अधिवक्ता संजय दास अब भविष्य में कोई जनहित याचिका दायर नहीं कर पायेंगे. इसके साथ ही बंद के खिलाफ दायर की गयी याचिका भी खारिज हो गयी. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायाधीश अमृता सिन्हा की बेंच से पुलिस की निष्क्रियता संबंधी मामलों को हटाने की मांग कर याचिकाकर्ता ने अदालत को धमकाने व डराने की कोशिश की है.

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अधिवक्ता ने कानूनी प्रक्रिया का किया दुरुपयोग

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधिवक्ता ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है. मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ता से पूछा कि जनहित के लिए अब तक उन्होंने कौन-कौन सा काम किया है. अम्फान चक्रवात से प्रभावित लोगों को कोई आर्थिक मदद की है, लेकिन इसका कोई जवाब अधिवक्ता नहीं दे पाये. इसके बाद ही मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी और अधिवक्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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