कांथी को-ऑपरेटिव चुनाव में बम विस्फोट पर हाइकोर्ट ने राज्य से मांगी रिपोर्ट

हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट सात जनवरी को दाखिल की जाये. उसी दिन मामले की फिर से सुनवाई होनी है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 3, 2025 10:23 PM

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व मेदिनीपुर स्थित कांथी को-ऑपरेटिव चुनाव के दिन कथित बम विस्फोट की घटना पर रिपोर्ट दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में विस्फोट के कारण एक व्यक्ति के घायल होने का दावा करते हुए पिछले साल आठ दिसंबर को चुनाव के दौरान हुई घटना की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) से जांच कराने का अनुरोध किया है. अदालत के पूर्व निर्देश के बावजूद राज्य के रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को लेकर नाखुशी जताते हुए न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने आदेश दिया कि हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट सात जनवरी को दाखिल की जाये. उसी दिन मामले की फिर से सुनवाई होनी है.

शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि झड़प के बाद जिला पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया है. याचिकाकर्ता के वकील ने जांच को एनआइए को हस्तांतरित करने का अनुरोध करते हुए यह भी दावा किया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत संबद्ध धाराएं मामले में नहीं जोड़ी गयी हैं.

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