हाइकोर्ट ने अवैध निर्माण को लेकर पुलिस को दी चेतावनी
लकत्ता हाइकोर्ट ने जमीन दखल कर अवैध निर्माण करने के एक मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए बादुरिया थाना प्रभारी को कड़ी चेतावनी दी है.
संवाददाता, बादुरिया
कलकत्ता हाइकोर्ट ने जमीन दखल कर अवैध निर्माण करने के एक मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए बादुरिया थाना प्रभारी को कड़ी चेतावनी दी है. जगन्नाथपुर निवासी अब्दुल मन्नान का आरोप है कि जब उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा होने लगा था, तो वह कोर्ट गये. निचली अदालत ने पिछले साल सितंबर में स्थगन आदेश जारी कर बादुरिया थाने की पुलिस को उस जमीन पर यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया था. लेकिन, आरोपियों ने उस आदेश की अनदेखी करते हुए उस जमीन पर जबरन कब्जा कर निर्माण जारी रखा है. गत सितंबर में हाइकोर्ट में मामला किया गया.
कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. अब्दुल का आरोप है कि बार-बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. उन्होंने पुलिस पर कथित तौर पर जमीन कब्जा कर अवैध निर्माण करनेवालों की मदद करने का आरोप लगाया. सोमवार को जस्टिस तीर्थंकर घोष ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि बशीरहाट में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को पता ही नहीं है कि हाइकोर्ट को रिपोर्ट भेजना कितना गंभीर विषय है. पुलिस की सौंपी गयी रिपोर्ट देख कोर्ट ने बादुरिया थाने के आइसी की भूमिका से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर आइसी की सैलरी छह महीने के लिए रोक दी जाये, तो क्या अच्छा होगा. फिर कोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई का आखिरी मौका देते हुए 12 दिसंबर को नयी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया.
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