हावड़ा : अवैध निर्माण गिराने को पुलिस बल तैनात करने का निर्देश
हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में स्थित एक फ्लैट के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन तीन साल बाद भी हावड़ा नगर निगम अपने ही आदेश को लागू नहीं कर पाया है.
हाइकोर्ट ने हावड़ा पुलिस आयुक्त को दिया आदेश
कोलकाता. हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में स्थित एक फ्लैट के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन तीन साल बाद भी हावड़ा नगर निगम अपने ही आदेश को लागू नहीं कर पाया है. अब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हावड़ा पुलिस आयुक्त को अवैध निर्माण के एक हिस्से को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार, नगर निगम ने हावड़ा के चटर्जी हाट थाना क्षेत्र में दीनबंधु मुखर्जी लेन में फ्लैट नंबर 7/एफ की तीसरी मंजिल को आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन इसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए परिवर्तित करने का मामला सामने आया था. हालांकि उक्त आवासन के अन्य निवासियों ने इस मामले पर आपत्ति जतायी, लेकिन तीसरी मंजिल के मालिक ने कोई ध्यान नहीं दिया. इसके बाद फ्लैट के निवासियों ने हावड़ा नगर निगम में शिकायत दर्ज करायी, जिसके बाद निगम ने फ्लैट के सभी निवासियों के साथ सुनवाई भी की.
इस सुनवाई में स्पष्ट हो गया कि आवासीय मकान का अवैध रूप से वाणिज्यिक परिसर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है. इसके बाद निगम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया, लेकिन तीन साल बाद भी नगर निगम अतिक्रमण के कारण निर्माण के अवैध हिस्से को ध्वस्त नहीं कर पाया है. इसलिए फ्लैट के अन्य निवासियों ने अब कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने आदेश दिया कि हावड़ा पुलिस आयुक्त निर्माण के अवैध हिस्से पर कब्जा करने वालों को बेदखल करने के लिए पर्याप्त बल तैनात करें. उक्त क्षेत्र के अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने के बाद निगम द्वारा अवैध हिस्से को ध्वस्त किया जायेगा. न्यायाधीश ने हावड़ा पुलिस आयुक्त को इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, ताकि ध्वस्तीकरण कार्य पूरा होने तक कोई अप्रिय या अशांति की घटना ना हो.
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