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मेडिका अस्पताल को पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का निर्देश

राज्य स्वास्थ्य कमीशन ने बुधवार को मेडिका अस्पताल पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने को लेकर पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया.

संवाददाता, कोलकाता

राज्य स्वास्थ्य कमीशन ने बुधवार को मेडिका अस्पताल पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने को लेकर पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया. आरोप है कि एक मरीज के सीने के ऑपरेशन के दौरान बैंडेज अंदर ही रह गया था.

बाद में एसएसकेएम में ऑपरेशन कर इसे बाहर निकाला गया था. कमीशन के चेयरमैन असीम कुमार बंद्योपाध्याय ने बताया कि पिछले वर्ष अगस्त महीने में अस्पताल की लापरवाही को लेकर शिकायत जमा हुई थी. 29 अगस्त को इसे लेकर पहली सुनवाई हुई थी.

मरीज ने आरोप लगाया था कि ऑपरेशन के बाद भी सीने में समस्या रह गयी थी. मरीज का आरोप था कि शिकायत के बाद भी अस्पताल ने इस पर गौर नहीं किया. एक्सरे करने पर पता चला कि एक बैंडेज वहां रह गया है.

बंद्योपाध्याय ने कहा कि इस तरह की गलती हो सकती है. लेकिन डॉक्टर को और सतर्क होना होगा. मेडिका को पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने को कहा गया है. मरीज के परिजनों ने एक करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति देने की मांग की थी. 29 नवंबर को भी मामले पर सुनवाई की गयी थी. मेडिका अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि निर्देश की प्रति फिलहाल हाथ में नहीं आयी है. सबकुछ देखने के बाद ही अस्पताल अपना पक्ष रखेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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