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हावड़ा में दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव दफना देने की घटना का ट्रायल शीघ्र पूरा करने का निर्देश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को हावड़ा जिले के जयपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में सुनवाई प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया है

संवाददाता, कोलकाता.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को हावड़ा जिले के जयपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में सुनवाई प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को दफना दिया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने घटना के संबंध राज्य पुलिस की जांच पर संतोष व्यक्त किया.

गौरतलब है कि यह घटना जुलाई 2024 में हुई थी. कक्षा छह की छात्रा अपने घर के पास ही आयोजित एक भव्य पूजा का मूर्ति विसर्जन देखने गयी थी. रात 10 बजे तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. अगले दिन सुबह लड़की के पिता ने जयपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी. इस घटना की जांच के बाद पुलिस ने उनके पड़ोस में रहने वाले 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि आरोपी ने पहले छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और गला घोंटकर हत्या कर एक खेत में दफना दिया. जयपुर थाना पुलिस ने छात्र के घर जाकर शव बरामद किया था. परिवार ने घटना की पुलिस जांच पर अविश्वास जताते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने उस घटना की केस डायरी तलब की थी. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने केस डायरी प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि जांच प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है. अब केवल पांच गवाहों से पूछताछ बाकी है. राज्य सरकार ने अदालत में पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की.

सभी तथ्यों की जांच करने और जांच प्रक्रिया पर संतोष जताने के बाद न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि इस स्थिति में हाइकोर्ट पुलिस जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगी. हालांकि, न्यायाधीश ने आदेश दिया कि उलबेरिया उपजिला न्यायालय को इस मामले में सुनवाई प्रक्रिया शीघ्र पूरी करनी चाहिए और आरोपी को सजा सुनानी चाहिए.

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