नियुक्ति में भ्रष्टाचार मामले की जांच रिपोर्ट 10 फरवरी तक पेश करने का निर्देश

न्यायाधीश ने सीआइडी को कहा कि अगर सीआइडी की जांच रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नहीं होती है, तो मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी जायेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | January 22, 2025 1:01 AM

कोलकाता. गोरखा टेरिटोरियल ऐडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) क्षेत्र में नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने सीआइडी को 10 फरवरी तक मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने कहा कि इस मामले में पार्थ चटर्जी, तीर्थांकुर व बिनय तमांग के नाम एफआइआर में हैं, लेकिन उनसे एक बार भी पूछताछ क्यों नहीं की गयी? न्यायाधीश ने सीआइडी के अधिवक्ता से कहा कि इस मामले में किन लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज है, यह आप जानते हैं या नहीं. न्यायाधीश ने सीआइडी को कहा कि अगर सीआइडी की जांच रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नहीं होती है, तो मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी जायेगी.

मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी.

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