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Kolkata Doctor Murder Case: कोलकाता के इस इलाके में 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर लगी रोक

Kolkata Doctor Murder Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के बाद इस इलाके में 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लग गई है.

Kolkata Doctor Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की बलात्कार के बाद हुई हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है. देश भर के डॉक्टरों की 24 घंटे की हड़ताल के अगले दिन कोलकाता के एक इलाके में एक साथ 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है.

आरजी कर अस्पताल से श्याम बाजार तक धारा 163 लागू

जी हां. रविवार (18 अगस्त) को कोलकाता के जिस आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, उस अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही आरजी कर अस्पताल से श्याम बाजार मोड़ तक अब एक साथ 5 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे.

उपद्रवियों ने आरजी कर अस्पताल में मचाया था उत्पात

इस पूरे इलाके में 18 अगस्त से 24 अगस्त तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहेगी. भीड़ को एकत्र होने से रोकने के लिए पहले 144 लगाई जाती थी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह धारा 163 हो गई है. आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हुई हत्या के विरोध के दौरान भारी संख्या में लोग अस्पताल परिसर में दाखिल हो गए थे और जमकर तोड़फोड़ की थी.

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बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की भूमिका पर उठे थे सवाल

इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे थे. मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे सबूत मिटाने की कोशिश करार दिया, तो ममता बनर्जी ने इसके लिए भाजपा और वामदलों को जिम्मेदार ठहराया. खुद ममता बनर्जी ने कोलकाता रेप-मर्डर केस के खिलाफ रैली निकाली और दोषियों को फांसी देने की मांग की.

सीबीआई कर रही केस की जांच, दुष्प्रचार पर पुलिस की नजर

मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल और उसके आसपास के इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लगा दी गई है, ताकि भीड़ एकत्र न हो और फिर से 14 अगस्त की आधी रात जैसी कोई वारदात न हो. बहरहाल, सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी है. वहीं, दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कोलकाता पुलिस कार्रवाई कर रही है.

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