Kolkata Doctor Murder Case : पश्चिम बंगाल के आरजी कर अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में जूनियर डॉक्टर लगभग एक महीने से हड़ताल पर हैं. उन्होंने रविवार रात साफ कर दिया कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा. लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सख्त आदेश दिया है.
डाॅक्टर तय समय पर काम पर नहीं लौटे तो राज्य कर सकती है कार्रवाई
सोमवार को आरजी कर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक अपनी हड़ताल वापस ले लें और काम पर लौट आएं. अगर वे तय समय में काम पर नहीं लौटते है तो राज्य डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी.
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राज्य को डॉक्टरों की सुरक्षा करनी होगी सुनिश्चित
सोमवार की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा, हम सभी जानते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है. लेकिन डॉक्टरों को काम पर वापस जाना होगा. उन्होंने याद दिलाया कि डॉक्टरों का मुख्य काम इलाज करना है. हमने उनकी सुरक्षा के लिए निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि न सिर्फ कोलकाता बल्कि विभिन्न जिला अस्पतालों में भी जूनियर डॉक्टर खतरे में हैं. वे पर्याप्त सुरक्षा के बिना काम नहीं कर सकते. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने राज्य से कहा कि आपको डाॅक्टरों की सुरक्षा निश्चति करनी होगी इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है.
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हड़ताल के कारण 23 मरीजों की चली गई जान
राज्य के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि हड़ताल के कारण 23 मरीजों की जान चली गई. करीब 6 लाख मरीज खतरे में हैं. हजारों मरीजों ने एंजियोप्लास्टी रोक दी है. अब राज्य उन्हें काम पर वापस लाने के लिए कदम उठाना चाहता है. सिब्बल ने शीर्ष अदालत से इसकी इजाजत मांगी. उन्होंने यह भी कहा कि घायल पुलिसकर्मियों को इलाज नहीं मिल रहा है. स्थिति गंभीर है.
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पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का किया था अनुरोध
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आरजी मामले पर पिछली सुनवाई में देश के मुख्य न्यायाधीश ने देश के डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध किया था. उस आह्वान का जवाब देते हुए एम्स के डॉक्टर काम पर लौट आए, लेकिन आरजी कर समेत पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में विरोध कार्यक्रम नहीं रुका. आरजी कर में आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने यह भी बताया कि वे अपनी हड़ताल वापस नहीं ले रहे हैं. इसके बाद आईएमए अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के उसी अनुरोध को याद दिलाते हुए काम पर लौटने का अनुरोध किया. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने काम पर लौटने का फैसला किया.
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