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Kolkata Doctor Murder : काफी प्रभावशाली हैं संदीप घोष समेत अन्य आरोपी, जांच को भी प्रभावित करने की रहेगी गुंजाईश

Kolkata Doctor Murder : सीबीआइ का आगे दावा है कि इन आरोपियों ने मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड सहित कम से कम 18 डिजिटल उपकरणों को क्लोन किया है. इनकी जांच भी सीबीआइ कर रही है.

मुख्य बातें

  • सीबीआइ ने संदीप घोष समेत चार आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद सुनवाई में रखा अपना पक्ष
  • सीबीआइ ने कहा, अगर इन्हें जमानत मिली तो गवाहों को भी रहेगा डर
  • अदालत ने सभी आरोपियों के न्यायिक हिरासत की अवधि 7 अक्तूबर तक बढ़ाने का दिया निर्देश

Kolkata Doctor Murder, विकास कुमार गुप्ता : पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत चार अन्य लोगों, जिसमें संदीप के अलावा सुमन हाजरा, बिप्लब सिंह और संदीप का सुरक्षा गार्ड अफसर अली को सोमवार को अलीपुर कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने आगामी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. उनकी आगामी पेशी 7 अक्टूबर को होगी.अदालत सूत्रों के मुताबिक वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार संदीप समेत चार अन्य आरोपियों को अलीपुर स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया गया था. न्यायाधीश सुजीत कुमार झा ने सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

सीबीआइ ने कहा, अगर इन्हें जमानत मिली तो गवाहों को भी रहेगा डर


अदालत सूत्रों के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआइ की तरफ से दावा किया गया कि आरजी कर में वित्तीय भ्रष्टाचार में गिरफ्तार चारों आरोपी काफी प्रभावशाली हैं. अगर इन्हें जमानत मिली तो वे जेल से बाहर निकलते ही अन्य गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इस मामले की जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं. सीबीआइ का आगे दावा है कि इन आरोपियों ने मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड सहित कम से कम 18 डिजिटल उपकरणों को क्लोन किया है. इनकी जांच भी सीबीआइ कर रही है. केंद्रीय जांच टीम का भी मानना है कि उन उपकरणों में मौजूद दस्तावेजों से अहम जानकारियां मिल सकती हैं. सीबीआइ की इस दलील को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को आगामी 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया.

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न्यायिक हिरासत की अवधि 7 अक्तूबर तक बढ़ाने का निर्देश


सीबीआइ ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 19 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था. इसके अलावा अफसर, विप्लव और सुमन को भी इसी मामले में शामिल होने के आरोप में अरेस्ट किया गया था. आरोप था कि संदीप ने गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को अस्पताल में गैरकानूनी तरीके से कई सुविधाएं मुहैया कराईं. इसके बाद 14 सितंबर को अस्पताल की जूनियर महिला डॉक्टर के साथ रेप एवं हत्या के मामले में संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान बिप्लब के वकील अपने मुवक्किल की जमानत के लिए अर्जी दिये हैं. जिस आवेदन पर सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

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