Kolkata Doctor Murder : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में 27 अगस्त को राज्य सचिवालय तक निकाले गए मार्च के आयोजकों में से एक सायन लाहिड़ी को जमानत देने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी. न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह “प्रथम दृष्टया” जमानत का मामला बनता है.
हाईकोर्ट ने सायन लाहिड़ी को दे दी थी जमानत
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत दे दी थी. पश्चिम बंग छात्र समाज एक अपंजीकृत छात्र समूह है. पश्चिम बंग छात्र समाज सहित दो संगठनों ने 27 अगस्त को राज्य सचिवालय तक मार्च का आह्वान किया था. रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का कहना था कि रैली हिंसक हो गई, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस अधिकारियों पर हमले किए गए.
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कोलकाता पुलिस ने शनिवार को लाहिड़ी कर दिया था रिहा
लाहिड़ी की मां अंजलि की याचिका पर कार्रवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया था कि उन्हें शनिवार दोपहर दो बजे तक पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया जाए. कोलकाता पुलिस ने शनिवार को लाहिड़ी को अपनी हिरासत से रिहा कर दिया.कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के संगोष्ठी कक्ष में नौ अगस्त को महिला चिकित्सक का शव बरामद किया गया था और चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म तथा हत्या के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था.इस घटना से देशभर में आक्रोश उत्पन्न हुआ और कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है.
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