केएमसी ने जारी किया फरमान, अब इस भाषा में नेमप्लेट और होर्डिंग लिखना होगा अनिवार्य

बांग्ला के साथ-साथ अन्य भाषाओं में भी लिखे जा सकते है. पर होर्डिंग, साइनबोर्ड या बोर्ड पर बांग्ला भाषा को ही प्रमुखता देनी होगी.

By Shinki Singh | December 2, 2024 3:34 PM

कोलकाता में बांग्ला भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कोलकाता नगर निगम ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. जिसके अनुसार अब कोलकाता में दुकानदार, व्यवसायी समेत अन्य लोगों को भी बांग्ला भाषा में नेमप्लेट, होर्डिंग लिखना होगा. निगम के सचिव द्वारा जारी सर्कुलर में लिखा गया है कि विज्ञापन वाले होर्डिंग से लेकर दुकानों के साइनबोर्ड, सरकारी व निजी कार्यालयों के बोर्ड से लेकर सड़कों के नेमप्लेट तक अब बांग्ला भाषा में लिखे जाने का निर्देश दिया गया है.

बांग्ला भाषा को ही देनी होगी प्रमुखता

केएमसी के निर्देशानुसार बांग्ला के साथ-साथ अन्य भाषाओं में भी नेमप्लेट लिखे जा सकते हैं. होर्डिंग, साइनबोर्ड या बोर्ड पर बांग्ला भाषा को ही प्रमुखता देनी होगी. नेमप्लेट पर बांग्ला भाषा में लिखने का नियम लागू करने के लिए निगम की ओर से 26 नंवबर को लालबाजार को पत्र भेजा गया था. निगम सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लालबाजार ने वह नोटिस महानगर के हर थाने को भेज दिया है. कहा गया है कि कोलकाता में विभिन्न पुलिस स्टेशनों क्षेत्र के व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों के नाम बांग्ला के साथ-साथ अन्य भाषाओं में भी लिखें.

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निर्देश के क्रियान्वयन पर कोलकाता पुलिस भी रखेगी नजर

गम के एक अधिकारी ने कहा कि बांग्ला हमारी मातृभाषा है. महानगर में ज्यादातर दुकानों और रेस्तरां के नेमप्लेट पर बांग्ला नहीं लिखा है. अब से नेमप्लेट पर अन्य भाषाएं होने पर भी बांग्ला अवश्य रखना होगा. इस निर्देश के क्रियान्वयन पर कोलकाता नगर निगम के साथ-साथ कोलकाता पुलिस भी नजर रखेगी.

निगम के मासिक सत्र में इस मुद्दे पर उठी थी बात

विदित हो कि 26 अक्तूबर को निगम के मासिक सत्र में वार्ड संख्या 48 के पार्षद विश्वरूप दे ने एक प्रस्ताव में कहा कि बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गयी है. इसलिए, कोलकाता के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी स्तर पर सभी साइनबोर्ड पर बांग्ला भाषा होनी चाहिए. इसके अलावा, निगम के दस्तावेजों सहित सभी पत्राचार और परिपत्र बंगाली में लिखे जाने चाहिए. मेयर ने उस प्रस्ताव पर सहमति जतायी. उसके बाद अब इसे लागू करने के लिए निगम के सचिव की ओर से उक्त सर्कुलर जारी किया गया है.

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