मां की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
मां की गोली मार कर हत्या करने के दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. जानकारी के अनुसार चुंचुड़ा के कानागढ़ में राजू तिवारी ने अपनी मां ज्योत्सना तिवारी को 21 दिसंबर, 2017 की रात गोली मार दी थी.
हुगली. मां की गोली मार कर हत्या करने के दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. जानकारी के अनुसार चुंचुड़ा के कानागढ़ में राजू तिवारी ने अपनी मां ज्योत्सना तिवारी को 21 दिसंबर, 2017 की रात गोली मार दी थी. अगले दिन चुंचुड़ा इमामबाड़ा अस्पताल में ज्योत्सना की मौत हो गयी. मृतका के बड़े बेटे बीरेंद्र की शिकायत पर राजू को गिरफ्तार किया गया था. 20 मार्च, 2018 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की. कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किये थे. गत शुक्रवार को प्रथम सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया और मंगलवार को उसे सजा सुनायी गयी. मामले के सरकारी वकील शंकर गंगोपाध्याय ने बताया कि जमीन बेचने के पैसे को लेकर हुए विवाद में राजू ने अपनी मां की हत्या कर दी थी. मंगलवार को दोषी को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. जुर्माना न चुकाने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. इसके अलावा, धारा 25 (आर्म्स एक्ट) के तहत पांच साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने पर तीन महीने की जेल. धारा 27 (आर्म्स एक्ट) के तहत सात साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा दी जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है