17.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बच्चे की गला घोंट कर हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

बुधवार को अलीपुर की फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ने उसके लिए सजा का एलान किया है.

कोलकाता. अलीपुर अदालत ने अवैध संबंध के चलते साढ़े चार साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार नूर गाजी नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनायी है. बुधवार को अलीपुर की फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ने उसके लिए सजा का एलान किया है. बताया जा रहा है कि घटना दक्षिण 24 परगना के बासंती थाना क्षेत्र में 25 अगस्त 2006 की देर रात को हुई थी. सरकारी वकील सुब्रत दे ने कहा कि साढ़े चार साल के तन्मय रॉय की फुआ का नूर गाजी से अवैध संबंध था. लेकिन कुछ समय बाद उसने, उस रिश्ते को तोड़ दिया. इससे नूर गाजी काफी नाराज था. बताया जा रहा है कि बासंती इलाके की रहने वाली महिला का परिचय हासनाबाद निवासी नूर गाजी से हुआ था. धीरे-धीरे दोनों के बीच रिश्ता गहरा होता गया. लेकिन महिला इसके बाद रिश्ता तोड़कर वहां से दूसरी तरह में चली गई. घटना की रात नूर गाजी बासंती इलाके में महिला के घर गया. वहां महिला के नहीं मिलने पर उसने गुस्से में उसके साढ़े चार साल के भतीजे तन्मय रॉय का गला घोंट दिया. इस मामले में कुल 18 गवाहों ने गवाही दी. सरकारी वकील ने कहा, इस दिन अदालत ने नूर गाजी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद के साथ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel