बारासात. हाबरा थाना इलाके में 28 अप्रैल 2017 को रिता पाल (56) नामक एक महिला की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त का नाम अभिजीत देव (31) है. उसने पारिवारिक विवाद में लोहे की रॉड से महिला पर हमला कर दिया था, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट चली लगी थी. अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया था. फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट जमा की थी.
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