नाबालिग से यौन शोषण के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

घटना 24 अक्तूबर 2019 में हुई थी. न्यूटाउन के गौरांगनगर में अपनी बेटी की सहेली के साथ आरोपी ने यौन शोषण किया था.

By Prabhat Khabar News Desk | February 13, 2025 2:01 AM

कोलकाता. न्यूटाउन के गौरांगनगर में लगभग छह साल पहले एक सात वर्षीय नाबालिग से हुई यौन शोषण के मामले में बुधवार को बारासात कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोषी का नाम पप्पू बानिक है. घटना 24 अक्तूबर 2019 में हुई थी. न्यूटाउन के गौरांगनगर में अपनी बेटी की सहेली के साथ आरोपी ने यौन शोषण किया था. आरोप है कि उनकी बेटी के साथ वह नाबालिग खेलने आया करती थी. इसी का फायदा उठाकर उसने यौन शोषण किया था. न्यूटाउन थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. लंबे समय तक मामला चलने के बाद बारासात विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को पप्पू को दोषी ठहराया. बुधवार को न्यायाधीश सुष्मिता मुखर्जी ने सजा का ऐलान किया. सरकारी वकील गौतम कुमार सरकार ने बताया कि 12 लोगों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. जुर्माना भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त एक साल और जेल का प्रावधान है.

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