नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
सुदीप के बुजुर्ग पिता नेताजी नगर स्थित एक मकान में रहते थे. सुदीप अपनी नौकरी के कारण बांकुड़ा में रहता था.
कोलकाता. नेताजी नगर इलाके में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सुदीप चटर्जी को आठ साल बाद कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उसे बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अलीपुर जज कोर्ट में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश रिम्पा राय ने यह सजा सुनायी. अदालत सूत्रों के मुताबिक घटना 21 अक्तूबर 2016 की है. सुदीप के बुजुर्ग पिता नेताजी नगर स्थित एक मकान में रहते थे. सुदीप अपनी नौकरी के कारण बांकुड़ा में रहता था. उसके पिता की देखभाल के लिए घर पर नौकरानी आती थी. कभी-कभी उस नौकरानी की नाबालिग बेटी भी अपनी मां के पास वहां आती थी. बताया जा रहा है कि 21 अक्तूबर, 2016 को सुदीप अपने पिता से मिलने बांकुड़ा से नेताजी नगर स्थित घर आया हुआ था. वहां वह नाबालिग भी अपनी मां के पास आयी थी. आरोप है कि सुदीप ने घटना वाली रात उस नाबालिग के साथ बलात्कार किया. इस जानकारी के बाद नाबालिग की मां ने नेताजी नगर थाने में सुदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. सरकारी वकील माधवी घोष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सुदीप को दोषी पाया. इसके बाद बुधवार को न्यायाधीश ने उसे उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके अलावा उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है