ज्वेलरी दुकान में डकैती व हत्या के दोषियों को उम्रकैद

पिछले साल 24 मई को बैरकपुर के ओल्ड कलकत्ता रोड स्थित सिंह ज्वैलर्स में डकैती व हत्या के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को बैकरपुर कोर्ट के न्यायाधीश अयन कुमार बनर्जी ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनायी

By Prabhat Khabar News Desk | September 7, 2024 1:27 AM

बैरकपुर कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनायी सजा

प्रतिनिधि, बैरकपुर

पिछले साल 24 मई को बैरकपुर के ओल्ड कलकत्ता रोड स्थित सिंह ज्वैलर्स में डकैती व हत्या के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को बैकरपुर कोर्ट के न्यायाधीश अयन कुमार बनर्जी ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनायी. बता दें कि पिछले शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने गिरफ्तार पांच बदमाशों को दोषी करार दिया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था. दोषियों के नाम उत्तम कुमार उपाध्याय (25), राजवीर सिंह उर्फ राणा (35), मोहम्मद जमशेद अंसारी (31), आसिफ खान (34) और शफी खान उर्फ सोनू (34) हैं.

यह जानकारी बैरकपुर के सीपी आलोक राजोरिया ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी. इस दौरान सीपी आलोक राजोरिया ने बताया कि हमारी कोशिश अपराध को नियंत्रण करना और प्रशासन की ओर से कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषियों को सजा और पीड़ितों को इंसाफ दिलाना है. उन्होंने कहा कि बैरकपुर के ओल्ड कलकत्ता रोड स्थित सिंह ज्वैलर्स में डकैती व स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के मामले की गुत्थी सुलझाने में बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के खुफिया विभाग के अधिकारी और टीटागढ़ थाने के जांच अधिकारी (आइओ) इंद्रजीत दास की अहम भूमिका रही है.

उल्लेखनीय है कि बैरकपुर के ओल्ड कलकत्ता रोड स्थित सिंह ज्वैलर्स में 24 मई 2023 को पांच बदमाश डकैती करने घुसे और जब स्वर्ण व्यवसायी नीलरतन सिंह ने उनका विरोध किया, बदमाशों ने उनके बेटे नीलाद्रि सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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