बेटी की शादी के लिए मुख्य आरोपी को मिली पैरोल

रामपुरहाट के बागटुई नरसंहार के मुख्य आरोपी अनारुल हुसैन को कलकत्ता हाइकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गयी है.

By Prabhat Khabar News Desk | November 20, 2024 1:14 AM
an image

बागटुई नरसंहार मामला

संवाददाता, कोलकाता

रामपुरहाट के बागटुई नरसंहार के मुख्य आरोपी अनारुल हुसैन को कलकत्ता हाइकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गयी है. बेटी की शादी को देखते हुए उसे सात दिनों की पैरोल पर रिहा करने का आदेश मंगलवार को न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने दिया. अदालत ने कहा कि मानवीय आधार पर उसकी अंतरिम जमानत याचिका मंजूर की गयी है. बता दें कि बागटुई गांव स्थित घर में आग लगा कर 10 लोगों की हत्या की गयी थी. घटना की जांच सीबीआइ को सौंपी गयी थी. गिरफ्तार अनारुल की बेटी की शादी 24 नवंबर को है. उसने पैरोल के लिए हाइकोर्ट में आवेदन किया था. मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने कहा कि बेटी की शादी के लिए आरोपी सात दिनों के लिए अपने घर जा सकता है. सात दिन उसे घर में ही रहना होगा. वह इलाके में नहीं घूम सकता है. पुलिस हर समय उस पर नजर रखेगी. सात दिनों बाद उसे थाने में जाकर आत्मसमर्पण करना होगा. अनारुल के वकील को अदालत को इसकी जानकारी देनी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version