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सुप्रीम कोर्ट से मलय घटक को मिली राहत

इडी ने दिल्ली हाइकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मलय घटक से दिल्ली में पूछताछ करने की मांग की थी

By Prabhat Khabar News Desk | September 20, 2024 9:15 PM

कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट से राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक को बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने मलय घटक के खिलाफ इडी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को सवाल किया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने 181 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? इडी ने दिल्ली हाइकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मलय घटक से दिल्ली में पूछताछ करने की मांग की थी. हाइकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी से कोलकाता में पूछताछ की इजाजत दे दी है, इसलिए इडी को मलय घटक से भी कोलकाता में पूछताछ करनी चाहिए. हाइकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट गयी. मलय घटक ने कोयला तस्करी मामले में सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. उन्होंने पूछताछ के लिए दिल्ली के बजाय इडी के कोलकाता कार्यालय में बुलाने का भी अनुरोध किया. पांच सितंबर, 2023 को दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि इडी मलय घटक से उसके कोलकाता ऑफिस में पूछताछ कर सकती है.

केंद्रीय जांच एजेंसी राज्य के कानून मंत्री को उपस्थिति के लिए 24 घंटे का नोटिस भेज सकती है. इडी ने यह दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के कुछ हिस्से मलय को अनुचित लाभ दे रहे थे. लेकिन देरी के कारण शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने इडी को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी.

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