कोलकाता.
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी जानेवालीं स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया है. नियम के अनुसार, राज्य सरकार के अंतर्गत सेवारत सभी कर्मचारी व उनके परिवारों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलता है. इसमें कर्मचारी, उनका जीवनसाथी, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं. लेकिन इन मामलों में उम्र और कुछ अन्य विशिष्ट मानदंडों के आधार पर कर्मचारियाें व उनके परिवार के सदस्यों को यह लाभ मिलता है. इसके साथ ही पेंशनभोगियों व उनके परिवार को भी इसका लाभ मिलता है. लेकिन सेवा के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियाें के परिजनों को अब तक यह लाभ नहीं मिलता था. कानून के मुताबिक, जिस सरकारी कर्मचारी की नौकरी करते समय मौत हो जाती है, उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नौकरी दी जाती है. लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि जिस सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए, वह नाबालिग है. ऐसे मामले में, परिवार को सरकारी स्वास्थ्य योजना (मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स) का लाभ तब तक नहीं मिल पाता था, जब तक वह व्यस्क होकर सेवा में शामिल नहीं हो जाता. राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने इस समस्या का समाधान कर दिया है.ड्यूटी पर रहते मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेगा स्वास्थ्य योजना का पूरा लाभ
राज्य सरकार के वित्त विभाग के मेडिकल सेल ने एक अधिसूचना जारी की है कि अब से, राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा, जिनकी काम करते समय मृत्यु हो गयी. नियमानुसार यदि किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी प्रदान की जाती है. लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ समय लगता है. इस प्रक्रिया के दौरान स्वास्थ्य योजना का लाभ कर्मचारी के परिवार को नहीं मिल पाता था. इस नयी गाइडलाइन के बाद, अब से अगर राज्य सरकार के किसी कर्मचारी की काम करते समय मौत हो जाती है तो उसके परिवार को सरकारी स्वास्थ्य योजना का पूरा लाभ मिलेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है