नदिया के कृष्णगंज में तृणमूल के पूर्व विधायक सत्यजीत विश्वास की हुई थी हत्या
पीएमएलए कोर्ट ने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया, फैसला आज
संवाददाता, कोलकातानदिया जिले के कृष्णगंज के तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या के मामले में पीएमएलए कोर्ट से विधायक मुकुल राय व भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार को बड़ी राहत मिली है. विधाननगर स्थित पीएमएलए कोर्ट ने मामले में मुकुल राय व जगन्नाथ सरकार सहित तीन आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. इन दो दोषियों की सजा के बारे में अदालत गुरुवार को फैसला सुनायेगी.
नौ फरवरी 2019 को हुई थी घटना: नौ फरवरी 2019 को सरस्वती पूजा का उद्घाटन करने के बाद घर लौटते वक्त नदिया के हांसखाली में तृणमूल कांग्रेस विधायक सत्यजीत विश्वास की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पुलिस ने सुजीत मंडल व अभिजीत पुंडरी नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अभी दोनों न्यायिक हिरासत में हैं. बताया गया है कि इस हत्याकांड में पुलिस सुजीत मंडल व अभिजीत पुंडरी के साथ-साथ विधायक मुकुल राय, भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार व निर्मल घोष को भी आरोपी बनाया था. लेकिन बुधवार को मामले का फैसला सुनाते हुए अदालत ने मुकुल राय, जगन्नाथ सरकार व निर्मल घोष को बरी कर दिया, जबकि दो अन्य आरोपियों सुजीत मंडल व अभिजीत पुंडरी को दोषी करार दिया. इन दोनों की सजा के बारे में अदालत गुरुवार को फैसला सुनायेगी.विधायक की पत्नी रूपाली विश्वास ने अदालत पर जताया भरोसा : वहीं, पीएमएलए कोर्ट के फैसले से दिवगंत विधायक की पत्नी रूपाली विश्वास ने अदालत पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि पार्टी व अदालत के प्रति उनकी पूरी आस्था है. उन्होंने कहा : मुझे उम्मीद है कि मेरे पति के हत्यारों को अदालत कड़ी सजा सुनायेगी. मेरे पति ने कोई गलती नहीं की. वह तो परोपकारी थे. लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते थे. इलाके के लोग उनपर पूरा भरोसा करते थे, लेकिन उन लोगों ने मेरे पति को क्यों मारा, यह नहीं जानती. उन लोगों का तो हमेशा मेरे घर पर आना-जाना था. इस मामले में तीन आरोपियों को बरी किये जाने पर रूपाली विश्वास ने कहा कि कानून पर उन्हें पूरा भरोसा है. हम चाहते हैं कि जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है, उनको फांसी की सजा दी जाये.
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