भूपतिनगर मामला
एफआइआर में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि 21 फरवरी तक बढ़ायी गयीएफआइआर रद्द करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गयी थी याचिका
संवाददाता, कोलकाता
राज्य में एनआइए को कलकत्ता हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने भूपतिनगर बम धमाके के संदिग्धों को पकड़ने के लिए एनआइए की टीम की छापेमारी के संबंध में दर्ज एफआइआर में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को गुरुवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान एनआइए अधिकारियों के राहत की अवधि 21 फरवरी तक बढ़ा दी है. एनआइए ने अपने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद्द करने का अनुरोध करते हुए कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल की थी. उसने मामले में अपने अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने की भी प्रार्थना की थी. न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने पुलिस को निर्देश दिया कि इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान एनआइए के उन अधिकारियों को गिरफ्तार न किया जाये, जिनके खिलाफ एक आरोपी की पत्नी ने मारपीट और गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज करायी है. मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को हाइकोर्ट में होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है