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26 हजार शिक्षकों के भविष्य पर नहीं हो सका कोई फैसला

राज्य में शिक्षक नियुक्ति घोटाला के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते यानी 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग पर सुनवाई को टाल दिया है, जिसकी वजह से मामले में गुरुवार को भी कोई फैसला नहीं आया.

2016 में हुईं नियुक्तियों को हाइकोर्ट ने किया है रद्द

संवाददाता, कोलकाता

राज्य में शिक्षक नियुक्ति घोटाला के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते यानी 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग पर सुनवाई को टाल दिया है, जिसकी वजह से मामले में गुरुवार को भी कोई फैसला नहीं आया.

हालांकि, गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा : हम मुख्य रूप से दो विषयों पर विचार करेंगे. मामले को लेकर कोई बेवजह जटिलता नहीं बढ़ायेंगे.

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जायेगा या सिर्फ जिन लोगों की अवैध रूप से नियुक्ति की गयी हैं, उन्हें बर्खास्त किया जायेगा. अदालत मुख्य रूप से इन दो विषयों पर चर्चा करेगी और उन्होंने एसएससी को यह आंकड़ा स्पष्ट करते हुए हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है.

बता दें कि करीब 25 हजार शिक्षकों और स्कूल कर्मियों की नौकरी को रद्द करने के कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने याचिका दायर की है. 2016 की इन नियुक्तियों को करप्शन के चलते कलकत्ता कोर्ट ने रद्द किया. इसके साथ कहा था कि इन शिक्षकों को तनख्वाह ब्याज समेत लौटानी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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