पशु तस्करी में अब इनामुल हक को भी मिली जमानत
अब इनामुल का जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया.
कोलकाता. पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार इनामुल हक को अदालत से जमानत मिल गयी. सुप्रीम कोर्ट ने इडी द्वारा दायर मामले में जमानत दे दी. सीबीआइ द्वारा दर्ज मामले में इनामुल को पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब इनामुल का जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया. इडी ने 19 फरवरी 2022 को इमानुल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था. उन्होंने 11 दिसंबर 2020 को आसनसोल की सीबीआइ अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. लगभग दो वर्ष तक कारावास में रहने के बाद 2021 में इनामुल ने कलकत्ता हाइकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली. इनामुल पर सीमा पार पशु तस्करी के लिए बीएसएफ कमांडर को रिश्वत देने का आरोप लगा था. इनामुल मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं. इडी ने आरोपपत्र दाखिल करने के बाद तीन अतिरिक्त चार्जशीट पेश किये थे. इनमें इनामुल, विनय और विकास मिश्रा के साथ बीएसएफ अधिकारी सतीश कुमार, अनुब्रत मंडल और सुकन्या मंडल के साथ इनामुल के सहयोगी की 14 कंपनियों के साथ कुल 12 आरोपियों के नाम शामिल किये गये थे.
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