कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिमी मेदिनापुर के चंद्रकाेना स्थित प्रयाग फिल्म सिटी की सभी संपत्तियों का मूल्यांकन करने का आदेश दिया. हाइकोर्ट ने कहा कि मूल्यांकन के बाद ही जमीन हस्तांतरित की जा सकेगी. याचिकाकर्ता ने वकील अरिंदम दास ने कहा कि राज्य ने सौरव गांगुली के माध्यम से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए श्याम स्टील को जमीन बेची थी. उच्च न्यायालय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति गौरांग कांत की खंडपीठ ने कहा कि कंपनी और राज्य के बीच हुआ समझौता उच्च न्यायालय में चर्चा का विषय नहीं है. उच्च न्यायालय प्रयाग चिटफंड कंपनी की चंद्रकाेना की भूमि सहित सभी संपत्तियों का मूल्यांकन करना चाहता है. राज्य, सेबी को इन्वेंट्री और मूल्यांकन कार्य में हर संभव सहायता प्रदान करेगा.
इसके बाद उच्च न्यायालय संपत्ति की नीलामी के संबंध में कोई आदेश देगी.
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