पार्थ व सहयोगियों ने एक हजार से ज्यादा अयोग्य अभ्यर्थियों से लिये रुपये : सीबीआइ
सीबीआइ ने शुक्रवार को पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत मामले के दो अन्य आरोपियों अयन शील और संतू गंगोपाध्याय के खिलाफ बैंकशाल कोर्ट में करीब 40 पन्नों वाली चार्जशीट दाखिल की.
प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति घोटाला : केंद्रीय जांच एजेंसी ने दाखिल की चार्जशीट
संवाददाता, कोलकाताराज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने शुक्रवार को पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत मामले के दो अन्य आरोपियों अयन शील और संतू गंगोपाध्याय के खिलाफ बैंकशाल कोर्ट में करीब 40 पन्नों वाली चार्जशीट दाखिल की. सूत्रों के अनुसार, उक्त चार्जशीट में सीबीआइ की ओर से आरोप लगाया गया है कि चटर्जी व उनके सहयोगियों ने एक हजार से ज्यादा अयोग्य अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले रुपये लिये हैं. गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी समेत 54 आरोपियों के खिलाफ एक अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्ज गठन यानी आरोप तय करने की प्रक्रिया गत गुरुवार से शुरू हुई. गत एक अक्तूबर को सीबीआइ ने प्राथमिक स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले में चटर्जी को शोन अरेस्ट किया था. ईडी द्वारा दर्ज किये गये मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चटर्जी की जमानत सशर्त मंजूर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक फरवरी, 2025 तक पूर्व शिक्षा मंत्री को जमानत दे देनी होगी. हालांकि. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जमानत देने के पहले भ्रष्टाचार के मामले में चटर्जी व अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्ज गठन करना होगा. महत्वपूर्ण गवाहों का बयान दर्ज करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थ चटर्जी को एक फरवरी तक जमानत मिल सकेगी. ईडी द्वारा दर्ज किये गये उक्त मामले में चटर्जी को जमानत मिलने के बावजूद सीबीआइ द्वारा दर्ज किये गये मामले में चटर्जी को जमानत नहीं मिल पायी है. इसी बीच, सीबीआइ ने चटर्जी व अन्य दो आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है