पार्थ चटर्जी के दामाद को सीबीआइ कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत

शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के दामाद कल्याणमय भट्टाचार्य को सोमवार को बैंकशाल कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | December 24, 2024 1:43 AM

कोलकाता. शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के दामाद कल्याणमय भट्टाचार्य को सोमवार को बैंकशाल कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गयी. कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का निर्देश दिया. प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति घोटाले से जुड़ी पांचवीं चार्जशीट में कल्याणमय भट्टाचार्य का नाम शामिल है. इसे देखते हुए भट्टाचार्य की ओर से अदालत से अग्रिम जमानत की अपील की गयी थी. न्यायाधीश शुभेंदु साहा ने उनसे पूछा कि, क्या आपसे (कल्याणमय भट्टाचार्य) इस मामले में सीबीआइ ने पूछताछ की है? उन्होंने जवाब दिया हां. इसके बाद न्यायाधीश ने कहा, उनका नाम पांचवीं चार्जशीट में होने के बावजूद उनसे सिर्फ पूछताछ की गयी. उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया. इसलिए उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर की जाती है.

हालांकि, वह अगले निर्देश तक देश नहीं छोड़ सकते हैं. गौरतलब है कि इसके पहले सीबीआइ की पूछताछ में कल्याणमय भट्टाचार्य ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके ससुर की संपत्ति से उनका कोई लेना-देना नहीं है. ससुर की जब्त की गयी सारी संपत्ति उनकी (पार्थ चटर्जी) है. यह जानकारी मिलने के बाद सीबीआइ ने अबतक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है.

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