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आरोपी संजय राय के नार्को टेस्ट की नहीं मिली अनुमति

आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर संजय राय के नार्को टेस्ट की अनुमति देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया.

कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर संजय राय के नार्को टेस्ट की अनुमति देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया. मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के अधिकारी ने शुक्रवार को सियालदह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत में आरोपी का नार्को टेस्ट कराने का आवेदन किया, लेकिन अदालत ने इसकी अनुमति देने से इंकार कर दिया. संजय समेत 12 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट पहले ही हो चुका है. हालांकि, उससे संतुष्ट नहीं होकर सीबीआइ ने नार्को टेस्ट की ओर रुख किया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने नार्को टेस्ट की अनुमति के लिए कोर्ट में अपील की थी. इस बाबत आरोपी राय को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, लेकिन उसने मजिस्ट्रेट के सामने नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दी, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआइ के आवेदन को स्वीकार नहीं किया.

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